करोड़ों के गेहूं घोटाले में कांग्रेस नेता और साथी गिरफ्तार 

करोड़ों के गेहूं घोटाले में कांग्रेस नेता और साथी गिरफ्तार 

MP News : उज्जैन जिले के घट्टिया में सामने आया 3.52 करोड़ रुपए का शासकीय गेहूं घोटाला(Ujjain Wheat Scam) हर किसी को चौंका रहा है। गरीबों के राशन के लिए रखा गया गेहूं वेयरहाउस से गायब मिला, और जो बचा था, उसमें भूसा, डस्ट और छानन भरा था। एडिशनल एएसपी गुरुप्रसाद पाराशर ने बताया कि इस सनसनीखेज घोटाले में पुलिस ने कांग्रेस नेता विजय सिंह गौतम और उसके साथी नरेंद्र जाट को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को कोर्ट में पेश कर दो दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जबकि वेयरहाउस शाखा प्रबंधक भगवान पटेल अभी फरार है।

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ऐसे खुला था घोटाले का राज

27 दिसंबर 2024 को मप्र वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के जिला प्रबंधक अविनाश व्यास ने घट्टिया थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर के मुताबिक, 2020-21 में किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदा गया गेहूं(Ujjain Wheat Scam) कांग्रेस नेता विजय सिंह गौतम के बच्चूखेड़ी स्थित ‘श्री गौतम वेयरहाउस’ में रखा गया था। इस गेहूं रूपी अमानत में खयानत की गई। एसडीएम राजाराम करजरे के नेतृत्व में जांच टीम ने जब वेयरहाउस का निरीक्षण किया, तो रिकॉर्ड के मुताबिक मौजूद 28,174 बोरियों में से सिर्फ 12,006 बोरियां मिलीं। बोरी के रूप गेहूं की जगह भूसा, कंकड़, डस्ट और छानन भरा था। बाकी की 16,168 बोरियां गायब थीं। इस हेराफेरी से शासन को 3.5201664 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान हुआ।

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पुलिस की कार्रवाई

थाना प्रभारी डीएल दसोरिया के नेतृत्व में गठित टीम ने 9 अप्रैल को मुय आरोपी कांग्रेस नेता विजय सिंह गौतम को गिरतार किया। अगले ही दिन उसकी निशानदेही पर सह आरोपी नरेंद्र जाट को पकड़ा गया। तीसरे आरोपी, शाखा प्रबंधक भगवान पटेल की तलाश अभी जारी है। इनके खिलाफ बीएनएस 2023 की धारा 318, 338, 336, 326, 316 और मप्र एग्रीकल्चर वेयरहाउसिंग एक्ट की धारा 23 के तहत केस दर्ज किया गया है।

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टीम को मिली सराहना

घोटाले का पर्दाफाश करने वाली पुलिस टीम में निरीक्षक डीएल दसोरिया, सउनि रमाकांत मीणा, प्रआर राजेन्द्र राठौर, शांतिलाल जाट, मानसिंह आर्य, नितिन पटवा, बनवारीलाल यादव, ललित राठौर, प्रदीप जैसवाल और राजकुमार देवड़ा शामिल रहे। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी कांग्रेस नेता विजय सिंह गौतम पर पहले से ही थाना घट्टिया में आपराधिक मामले दर्ज हैं। जिनमे भादवि की धारा 147, 148, 323, 294, 506, 342, 188 के अपराध भी शामिल हैं।

  

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